UCC को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें सुनवाई की बड़ी बातें
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न्यूज पोस्ट 24×7 डॉट कॉम डेस्क।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कहा कि अगर कोई व्यक्ति UCC के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर रहा है, तो उसे कोर्ट में सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार के मुताबिक UCC के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ा प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद इससे प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर UCC के तहत कोई कार्रवाई होती है, तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये आदेश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिनमें UCC की वैधता को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इससे नुकसान होता है, तो वह इस कोर्ट में आ सकता है।