देहरादून में पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर एफआईआर, जुर्माने का भी प्रस्ताव
देहरादून नगर निगम ने डॉग लाइसेंस उपविधि 2025 का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत पालतू कुत्ते के काटने की घटना होने पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कुत्ते को जब्त किया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
मसौदा उपविधि के अनुसार पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पिटबुल, रॉटवाइलर, डोगो अर्जेंटीनो और अमेरिकन बुलडॉग जैसी आक्रामक नस्लों के लिए पंजीकरण शुल्क 2,000 रुपये तय किया गया है। अन्य घरेलू कुत्तों के लिए यह शुल्क 500 रुपये प्रति कुत्ता होगा। पंजीकरण एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
पंजीकरण से पहले रेबीज का टीकाकरण अनिवार्य होगा। आक्रामक नस्लों के लिए नसबंदी भी जरूरी की गई है। बिना पट्टा और मज़ल के सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते घुमाने पर कार्रवाई होगी। खुले में गंदगी करने या बार-बार शिकायत मिलने पर भी दंड का प्रावधान है।
रात में लगातार भौंकने की शिकायत पर पहले नोटिस दिया जाएगा। शिकायत दोहराने पर चालान और कानूनी कार्रवाई होगी। बाहर ले जाते समय कुत्ते को मज़ल पहनाना अनिवार्य होगा।
उपविधि के अनुसार पांच या उससे अधिक कुत्ते रखने पर परिसर को निजी डॉग शेल्टर माना जाएगा। ऐसे शेल्टर के लिए उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की अनुमति और आसपास के निवासियों की अनापत्ति आवश्यक होगी। शहर सीमा में विदेशी आक्रामक नस्लों के प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसे भी पढ़ें – दून अस्पताल की इमरजेंसी में मारपीट, स्टाफ से अभद्रता के बाद डॉक्टरों ने सेवाएं बंद कीं
मसौदे को एक माह के लिए आपत्ति और सुझाव हेतु सार्वजनिक किया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।
