July 27, 2026

देहरादून में 14 मार्च से पालतू कुत्तों के नए नियम लागू, उल्लंघन पर 20 हजार जुर्माना और कार्रवाई

देहरादून में पालतू कुत्ते रखने को लेकर नए नियम 14 मार्च से लागू हो जाएंगे। नगर निगम देहरादून द्वारा जारी पालतू और आवारा कुत्ता उपविधि 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इन नियमों का उद्देश्य शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना और उनसे जुड़े घटनाक्रमों पर रोक लगाना है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इन उपविधियों को तैयार करने से पहले लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग ने पहले आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। सभी सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम रूप देकर नियमों को लागू किया गया।

नगर निगम ने इन उपविधियों को 22 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा था और 13 फरवरी को इसकी आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद अब 14 मार्च से पूरे नगर निगम क्षेत्र में इन नियमों को लागू किया जाएगा।

नए प्रावधानों के अनुसार पालतू कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कुछ विदेशी नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण या नसबंदी नहीं कराने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ये नियम पालतू पशुओं से जुड़े व्यवसायों पर भी लागू होंगे। कुत्ता देखभाल केंद्र और निजी आश्रय स्थलों को एक माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा हर महीने 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। पालतू पशु दुकान को भी एक माह के भीतर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रति माह 300 रुपये का दंड लगाया जाएगा। इसी प्रकार प्रजनन केंद्र को भी एक माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा, नहीं कराने पर 200 रुपये प्रतिमाह का जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को आवारा छोड़ देता है तो उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में मालिक के खिलाफ कानूनी मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

 इसे भी पढ़ें – पर्वतीय जिलों में बनेंगे 17 नए मिनी स्टेडियम, खेल सुविधाएं मजबूत करने की तैयारी

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने कहा कि नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और पालतू कुत्तों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *