नागरिक अधिकारों को पोषित करते हैं नए आपराधिक कानून: पंत
1 min readनरेन्द्रनगर। नये आपराधिक कानूनों से पुलिस और नागरिकों के अधिकार सुदृढ़ हुए हैं, साथ ही पुराने कानूनों में प्रतिष्ठित औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा देने वाले शब्दों का उन्मूलन हुआ है। यह विचार पुलिस निरीक्षक बृजमोहन पंत ने छात्रों को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।
बताते चने की आज राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर की आइक्यूएसी एवं करियर काउंसलिंग सेल की बैनर ताली पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर द्वारा 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।
जागरूकता व्याख्यान में बृजमोहन पंत ने पावर प्रजेंटेशन पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऐतिहासिक नवीन निर्माण प्रक्रिया एवं निर्माता कानून की कानूनी और व्यावहारिक पशुओं पर उपस्थित जनों को समझाया।
उप निरीक्षक विनोद भट्ट ने अपने व्याख्यान में नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधा के साथ न्याय का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के आलोक में नागरिक एवं पुलिस अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की ।भट्ट ने सिटिजन पोर्टल, ई-एफ आई आर, जीरो-एफआईआर की जानकारी के साथ आम नागरिकों को तकनीकी सामर्थ्य हासिल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के माध्यम से वह यथा समय सूचना देकर विपरीत परिस्थितियों में पुलिस से सहायता का लाभ ले सकते हैं। व्याख्यान के दौरान पी टी सी के उप- निरीक्षक अशोक डंगवाल विशेष रूप से मौजूद रहे।
इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर राजेश कुमार उभान के साथ डॉ सपना कश्यप प्रधान सहायक शूरवीर दास ने संयुक्त रूप से सभी पुलिस व्याख्याताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा महाविद्यालय के छात्र एवं कार्मिकों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए पी टी सी प्रशासन का आभार प्रकट किया ।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजपाल रावत ने किया। इस अवसर पर कॉलेज मीडिया प्रभारी डॉ विक्रम सिंह बर्त्वाल, डॉ देवेंद्र कुमार, डॉ विजय प्रकाश भट्ट, डॉ सृचना सचदेवा, डॉ मैठानी ,डॉ सुधा रानी,डॉ पोखरियाल, विशाल त्यागी आदि प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र विशेष रूप से उपस्थित रहे।