कुल्हाड़ी से वार कर की बेटे हत्या, हत्यारे पिता को आजीवन कारावास
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सुनवाई के दौरान नौ गवाहों को किया गया पेश
खटीमा। मझाेला गांव में युवक की हत्या के दोषी पिता को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
गिधौर गांव न्यूरिया (पीलीभीत, यूपी) निवासी नेतराम ने 26 नवंबर 2022 को पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि उन्होंने अपने भतीजे हरीश कश्यप को बचपन से पाला-पोसा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने माता-पिता के पास मझोला भेज दिया था। उसका भाई हर प्रसाद अपने बेटे हरीश से नाराज रहता था। दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। 25 नवंबर 2022 को उनका हरीश अपने कमरे में सो रहा था, तभी हर प्रसाद ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। इसमें उसकी मौत हो गई थी। प़ुलिस ने हर प्रसाद के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
प़ुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने मझोला निवासी हर प्रसाद को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा स़ुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।